Article of The Constitution : संविधान का अनुच्छेद (Make Complete Notes Class 5) | UPSCSITE

Article of The Constitution Complete Notes For UPSC & PCS : संविधान का अनुच्छेद

Article of The Constitution, Article of The Constitution Notes, संविधान का अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद Notes,

Article of The Constitution : संविधान का अनुच्छेद

सविधान सभा के भाग एवं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद 

भाग- 1: संघ और उसका राज्यक्षेत्र (अनु. 1 से 4 )

अनु. 1- संघ का नाम और राज्य क्षेत्र ।

अनु. 2- नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना ।

अनु. 3– नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन ।

भाग-2– (अनु. 5-11) नागरिकता

अनु. 5- संविधान के प्रारम्भ पर नागरिकता ।

अन्. 8– भारत के बाहर रहने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार ।

अनु. 9 – विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना।

अनु. 11- संसद् द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन किया जाना ।

भाग 3- (अनु. 12 से 35 ) मूल अधिकार 

भाग 4- (अनु. 36 से 51) राज्य के नीति के निदेशक तत्व ।

भाग 4-क (अनु. 51 क) मूल कर्तव्य

भाग 5- (अनु. 52 से 151) संघ की शासन व्यवस्था (इस ध्याय हैं)

अनु. 53 – संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है।

अनु. 58- राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं।

अनु. 59 – राष्ट्रपति पद के लिए शर्ते

अनु. 60- राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञापन।

अनु. 61- राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया ।

अनु. 63 – भारत का उपराष्ट्रपति

अनु. 64- उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना ।

अनु. 66 – उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अन 

अनु. 70- उपराष्ट्रपति द्वारा अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति

के कृत्यों का निर्वाह ।

अनु. 72- क्षमा आदि की (कुछ मामलों में दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति )

अनु. 73- संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार।

अनु. 74- राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान।

अनु. 76- राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति ।

अनु. 78- राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य।

अनु. 79- संसद का गठन।

अनु.. 80 और 81- क्रमश: राज्यसभा एवं लोकसभा की संरचना।

अनु. 82 – प्रत्येक जनगणना के पश्चात् पुनः समायोजन।

अनु. 84- संसद सदस्य की अर्हता। 

अनु. 85- संसद के सत्र का सत्रावसान और विघटना।

अनु. 86- सदनों में अभिभाषण का और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार।

अनु. 93– लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षा।

अनु. 98- संसद का सचिवालय ।

अनु. 99– सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान।

अनु. 100- सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति 

Article of The Constitution : संविधान का अनुच्छेद

अनु. 108– दोनों सदनों में मतदान, गतिरोध के अवसर पर संयुक्त बैठक का प्रावधान।

.अनु. 109– धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया।

अनु. 110– धन विधेयक की परिभाषा।

अनु. 112– प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) पेश किया जाएगा।

अनु. 114- विनियोग विधेयक ।

अनु. 116 – लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान।

अनु.117– वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध।

अनु.120- संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा।

अनु.122- न्यायालयों द्वारा संसद के कार्यवाहियों की जांच न किया जाना।

अनु.123- संसद के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति ।

अनु. 124- उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन।

अनु. 129- उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना ।

अनु. 131- उच्चतम न्यायालय का आरम्भिक अधिकारिता । 

अनु. 139- कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालयों को प्रदत्त किया जाना।

अनु. 143- उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति ।

अनु. 147– निर्वाचन।

अनु. 148– भारत का नियंत्रक महालेखापरीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा।

अनु.150– संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप 

भाग 6- (अनु. 152 से 237) राज्य की शासन व्यवस्था संबंधी उपबंधा।

अनु. 153– राज्यों का राज्यपाल ।

अनु. 155– राज्यपाल की नियुक्ति

अनु 161– क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति । 

अनु. 162- राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 

अनु. 163- राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि-परिषद।

अनु. 165- राज्य का महाधिवक्ता ।

अनु. 166– राज्य के सरकार के कार्य का संचालन। 

अनु. 167– राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य ।

अनु. 169– राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन। 

अनु. 174- राज्य विधान मंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन।

अनु.187- राज्य के विधान मंडलों का सचिवालय।

अनु. 199- धन विधेयक की परिभाषा ।

Article of The Constitution : संविधान का अनुच्छेद

अनु 201- राज्यपाल द्वारा विचार के लिए आरक्षित विधेयक।

अनु. 202- राज्य में राज्यपाल द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) पेश करना।

अनु. 210– विधानमण्डल में प्रयोग की जाने वाली भाषा।

अनु. 211– विधानमण्डल में चर्चा पर निर्बन्धन। 

अनु. 213– विधान मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति । 

अनु. 214– राज्यों के लिए उच्च न्यायालय।

अनु. 215- उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। 

अनु. 222- किसी न्यायालय का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण।

अनु. 226- मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति।

अनु. 231- दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था। 

अनु 235- उच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण।

अनु. 239- संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। 

Article of The Constitution : संविधान का अनुच्छेद

भाग 9- (अनु. 243 एवं 243क से 243 ण तक) पंचायतों के संबंध में प्रावधान।

भाग 9क– (अनु. 243 ‘त’ से 243 यह तक) नगरपालिका के संबंध में प्रावधान।  

भाग 10- (अनु. 244 एवं 244 क) अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र।

भाग 11- (अनु. 245-263) एवं राज्यों के बीच संबंध। 

अनु. 245– संसद द्वारा और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार।

अनु. 248– अवशिष्ट विधायी शक्तियां संसद में निहित होती हैं।

अनु. 249– राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। 

Article of The Constitution : संविधान का अनुच्छेद

अनु. 253– राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। 

अनु. 262 – (अंतर्राज्यीय नदियाँ या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन।

अनु. 263- अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंधा।

भाग 12- (अनु. 264-300 ‘क’) वित्त संपत्ति, संविदाएं और वाद।

अनु. 265– विधि के अधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना।

अनु. 266- भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा ।

अनु. 267- संसद आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है। 

अनु. 270- संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहोत तथा संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर।

अनु. 269 – संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किन्तु राज्यों को सौंपे जाने वाले करो।

अनु. 271- कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार।

अनु.  275 – केन्द्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान।

अनु. 276- वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर।

अनु. 280- वित्त आयोग।

अनु 281 – वित्त आयोग की सिफारिशें ।

अनु. 280- कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन।

अनु. 287- विद्युत पर करों से छुट। 

अनु. 292- भारत सरकार द्वारा उधार लेना।

अनु. 293- राज्यों द्वारा उधार लेना ।

अनु. 300 (क)- राज्य विविध के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वचित नहीं कर सकता। 

Article of The Constitution : संविधान का अनुच्छेद

अनु. 301– व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ।

अनु. 303- व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विद्यायों शक्तियों पर निबंधन। 

अनु. 304- राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बधन।

भाग 13- ( अनु. 301 से 307) भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम का उल्लेख।

भाग 14(अनु. 308 से 323) संघ एवं राज्यों के अधीन लोक सेवाए।

अनु. 312- राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं के स्थापना की अनुशंसा विशेष बहुमत द्वारा कर सकती है।

अनु. 315- संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना ।

भाग 14क– (अनु. 323क एवं 323ख) अधिकरण।

अनु. 323क- प्रशासनिक अधिकरण।

भाग 15- (अनु 324 से 329) निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन से संबंधित अन्य प्रावधान।

अनु 324- निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना।

अनु. 329- निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन।

अनु. 326- लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का व्यस्क मताधिकार के आधार पर होना। 

भाग 16- (अनु. 330 से 342) कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध।

अनु. 330- लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों, के लिए स्थानों का आरक्षण।

अनु 331- लोकसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व।

अनु. 332– राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण।

अनु. 333- विधान सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व |

अनु. 335- अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान।

अनु. 340- पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति ।

भाग 17- (अनु. 343 से 351) राजभाषा । 

अनु. 343- संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिन्दी होगी।

अनु. 347- किसी राज्य को जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध।

अनु. 350क– प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। 

Article of The Constitution : संविधान का अनुच्छेद

अनु. 351- हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश। 

भाग 18- (अनु. 352 से 360 ) आपात उपबंध।

अनु. 352- यदि किसी भाग की सुरक्षा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह से हो तो राष्ट्रपति आपात की घोषणा करता है।

अनु. 356- राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में वहां राष्ट्रपति शासन लागू होता है।

अनु. 360- वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। 

भाग 19- (अनु. 361 से 367) राष्ट्रपति, राज्यपालों और राजप्रमुखों के संरक्षण, संसद और राज्य विधानमण्डलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण आदि के संबंध में प्रावधान (प्रकीर्ण)

अनु. 361- राष्ट्रपति राज्यपालों और राजप्रमुखों का संरक्षण। 

अनु. 363- कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। 

अनु. 364- महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। 

भाग 20 – (अनु. 368) संविधान संशोधन।

अनु. 368 – संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया ।

भाग 21- (अनु. 369 से 392) अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध।

अनु. 370- जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध।

अनु. 373- निवारक निरोध में रखे गये व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 

अनु. 374- फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में या सपरिषद हिज मेजेस्टी के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध।

भाग 22 – (अनु. 393 से 395) संक्षिप्त नाम, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ आदि के संबंध में प्रावधान। 

अनु. 394क – राष्ट्रपति इस संविधान का विशेष उपबंध के तहत हिन्दी में अनुवाद करवायेगा।

Article of The Constitution : संविधान का अनुच्छेद

Important Links

UPSC Doubt DiscussionClick Here
WhatsApp GroupClick Here
Join Telegram ChannelClick Here
Subscribe Youtube ChannelClick Here
Article of The Constitution : संविधान का अनुच्छेद

For getting all UPSCSITE, visit our website regularly. Type always google search upscsite.in

1 thought on “Article of The Constitution : संविधान का अनुच्छेद (Make Complete Notes Class 5) | UPSCSITE”

Leave a Comment