Fundamental Duty : मौलिक कर्त्तव्य (Make Complete Notes Class 14) | UPSCSITE

Fundamental Duty Complete Notes For UPSC & PCS : मौलिक कर्त्तव्य (Make Complete Notes Class 14)
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Fundamental Duty : मौलिक कर्त्तव्य
14. मौलिक कर्तव्य
भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 में एक नया भाग 4- क जोड़कर अनुच्छेद 51-क के तहत मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था की गयी है।
भारत के संविधान में इनका समावेश सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित होकर किया गया है।
इसके तहत दस कर्तव्य जोड़े गये हैं जो कि प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है, परंतु छियासीवां संविधान संशोधन 2001 द्वारा अनुच्छेद 51-क में नया खण्ड ’11’ जोड़ा गया है। अतः वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है।
मूल कर्तव्य के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि-
1. संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, – राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।
2. स्वतंत्रता के पालन हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोये रखे और उनका पालन करें।
3. भारत की सम्प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखें।
4. देश की रक्षा करें और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो ।
6. हमारी सामासिक (Composit) संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें।
7. प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन झील, नदी और वन्य 17 जीव हैं, की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखें।
8.वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।
9. सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा करें तथा हिंसा से दूर रहे।
10. व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर पढ़ने का सतत् प्रयास करें जिनसे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छले।
11. 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के माता-पिता या संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वे बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अवसर प्रदान करें।
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