Administrative Tribunal : प्रशासनिक अधिकरण (Make Complete Notes Class 26, 27) | UPSCSITE

Administrative Tribunal Complete Notes For UPSC & PCS : प्रशासनिक अधिकरण (Make Complete Notes Class 26, 27)

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Administrative Tribunal : प्रशासनिक अधिकरण

26. प्रशासनिक अधिकरण ( अनुच्छेद-323-क )

~42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 14 (क) तथा अनुच्छेद 323 (क) और 323 (ख) जोड़कर प्रशासनिक अधिकरण के गठन तथा उसकी अधिकारिता के संबंध में प्रावधान किया गया है। 

~राज्य प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति संबधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है।

~प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत 1 नवंबर को दिल्ली में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की स्थापना की गई। बाद में इसी अधिनियम के तहत 17 राज्यों में राज्य प्रशासनिक अधिकरण स्थापित किया गया है। 

~अधिकरण के सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

27. भारतीय राजव्यवस्था में वरीयता अनुक्रम

1. राष्ट्रपति

2. उपराष्ट्रपति

3. प्रधानमंत्री

4. राज्यपाल (संबंधित राज्य के अंदर )

5. भूतपूर्व राष्ट्रपति 

5A. उप प्रधानमंत्री

6. भारत की मुख्य न्यायाधीश, लोक सभा का अध्यक्ष

7. संघीय कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री (संबंधित राज्य के अंदर), योजना आयोग का उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री विपक्ष का नेता ( राज्यसभा और लोकसभा)

7A. भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति 

8. राष्ट्रसंघ के देश के उच्चायुक्त (जो भारत ने प्रमाणित

किया हुआ हो) मुख्यमंत्री (संबंधित राज्य के बाहर ) राज्यपाल (संबंधित राज्य के बाहर) 

9. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 

9A. भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत का

नियंत्रक – महालेखा परीक्षक 

10. राज्य सभा का उपसभापति, उप मुख्यमंत्री, लोकसभा का उपाध्यक्ष योजना आयोग का सदस्य, संघ के 

राज्यमंत्री और रक्षा मंत्रालय के संबंधित अन्य मंत्री ।

11. भारत का महान्यायावादी, कैबिनेट सचिव उपराज्यपाल (संबंधित संघ राज्य क्षेत्र के अंदर ) 

12. सेना अध्यक्ष या समतुल्य रैंक

13. पूर्ण शक्तियुक्त महादूत (जो भारत ने प्रमाणित किया हो)

14. राज्य विधान मंडल के सभापति और अध्यक्ष (संबंधित

राज्य के अंदर)

15. राज्य के कैबिनेट मंत्री (संबंधित राज्य के भीतर) संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री (संबंधित संघ राज्य क्षेत्र के अंदर )

संघ के उपमंत्री

16. लेफ्टिनेंट जनरल

17. अध्यक्ष (केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण)

अध्यक्ष (अल्पसंख्यक आयोग)

अध्यक्ष (अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग)

अध्यक्ष (संघ लोक सेवा आयोग )

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (संबंधित राज्य के बाहर)

18. राज्य के कैबिनेट मंत्री (संबंधित राज्य के बाहर)

19. मुख्य उपायुक्त

20. उप सभापति एवं अध्यक्ष राज्य विधानमंडल

21. संसद सदस्य

22. अपने राज्यों से बाहर राज्यों के उपमंत्री

23. सेनाध्यक्ष एवं समान पदाधिकारी, भारत सरकार; राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोक सभा, राज्य सभा का सचिव; सोलिसिटर जनरल

24. लेफ्टिनेंट जनरल और सामान पद के अधिकारी 

25. भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव, निदेशक सी.बी. आई., आई. बी., बी. एस. एफ. सी.आर.पी.एफ।

26. भारत सरकार के संयुक्त सचिव एवं समान पद के अधिकारी

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